भारतीय जनता पार्टी मे जाने के बाद सिंधिया के खिलाफ फिर खुला 2018 में बंद हुआ केस, जानें पूरा मामला
भोपाल: मध्यप्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध की गई एक शिकायत के तथ्यों का फिर से सत्यापन करने का निर्णय लिया है. ग्वालियर में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक संपत्ति की रजिस्ट्री में काट-छांट कर 6,000 फुट की जमीन का हिस्सा कम कर दिया था । सिंधिया इसी सप्ताह भाजपा में शामिल हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है. सिंधिया समर्थक अधिकांश विधायकों ने कांग्रेस से बागी हो कथित तौर पर अपने त्यागपत्र राजभवन को भेज दिए हैं। सभी 19 विधायक फिलहाल बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं।
ईओडब्लयू के एक अधिकारी ने बताया है सुरेन्द्र श्रीवास्तव की शिकायत के तथ्यों को फिर से सत्यापित करने के आदेश दिए गए हैं। ईओडब्लयू की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने सिंधिया और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एक रजिस्ट्री दस्तावेज में कांट-छांट कर वर्ष 2009 में ग्वालियर के महलगांव में 6,000 वर्गफुट जमीन कम कर दी थी।
उन्होंने बताया कि पहली दफा यह शिकायत 26 मार्च 2014 में की गई थी। जिसकी जांच के बाद हमने इसे 2018 में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आज, 12 मार्च, 2020 को फिर से हमें आवेदन दिया है। उस आधार पर हम शिकायत के तथ्यों को फिर से सत्यापित करेंगे।